अनुच्छेद 146
अनुच्छेद 147
अनुच्छेद 148
अनुच्छेद 149
1975
1977
1976
1981
विधि मंत्री
भारत के राष्ट्रपति
लोक सभा का अध्यक्ष
प्रधानमंत्री
लोक सभा अध्यक्ष
भारत के महान्यायवादी
उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
अनुच्छेद 146
अनुच्छेद 147
अनुच्छेद 148
अनुच्छेद 149
भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
मुख्य निर्वाचन आयुक्त
लोक सभा अध्यक्ष
भारत का महान्यायवादी
भारत के महान्यायवादी
भारत के महधिवक्ता
भारत के नियंत्रक - महालेखा परीक्षक
उपरोक्त में से कोई नहीं
संसदीय अधिनियम द्वारा
संविधान द्वारा
मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा
उपरोक्त में से कोई नहीं
नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में
लोक-वित्त संरक्षक के रूप में
सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में
उपरोक्त सभी के संरक्षक के रूप में
लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को
लोक सभा के अध्यक्ष को
भारत के कानून मंत्री को
भारत के राष्ट्रपति को
मुख्य न्यायाधीश
महान्यायवादी
महाधिवक्ता (Advocate General)
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की खंडपीठ
भारत का मुख्य न्यायाधीश
भारत का महानियंत्रक
भारत का महान्यायवादी
विधि सचिव
4 वर्ष
5 वर्ष
6 वर्ष
7 वर्ष
भारत के राष्ट्रपति की
सर्वोच्च न्यायालय की
संसद की
राष्ट्रीय विकास परिषद की
उपराष्ट्रपति
मुख्य न्यायाधीश
महान्यायवादी
मुख्य निर्वाचन आयुक्त
महाधिवक्ता को
महान्यायवादी को
अतिरिक्त महाधिवक्ता को
उपरोक्त में से कोई नहीं
प्रवर समिति
प्राक्कलन समिति
प्रधानमंत्री
लोक लेखा समिति
भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना
आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ।
सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखापरीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना
सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो
भारत के महालेखा परीक्षक एवं लेखा नियंत्रक
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त
भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष
भारत के अटॉर्नी जनरल
उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है
CAG का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी वह भारत सरकार के अधीन पद पर आगे और बने रहने के लिए पात्र होता है ।
उसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भाँति ही पद से हटाया जा सकता है
CAG का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है।
राष्ट्रपति द्वारा
संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
राष्ट्रपति की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
उप-प्रधानमंत्री
भूतपूर्व राष्ट्रपति
अपने राज्य में राज्यपाल
लोक सभा अध्यक्ष
दिल्ली के उपराज्यपाल
भारत के रक्षा सचिव
भारत के मंत्रिमंडल सचिव
भारत के प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव
भारत का महान्यायवादी
भूतपूर्व राष्ट्रपति
चीफ ऑफ स्टाफ्स
लोक सभा का अध्यक्ष
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