नए राज्यों का गठन
राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन
राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन
नये राज्यों का प्रवेश
बिहार
सिक्किम
हिमाचल प्रदेश
जम्मू और कश्मीर
केरल
मध्य प्रदेश
आंध्र प्रदेश
उत्तर प्रदेश
संसद में
राष्ट्रपति में
मंत्रिपरिषद में
राज्य पुनर्गठन आयोग में
6
7
8
9
संसद को
लोक सभा को
राजनीतिक दलों को
केंद्र सरकार को
34 वें
35 वें
36 वें
37 वें
पांचवीं अनुसूची
तीसरी अनुसूची
दूसरी अनुसूची
कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं होता है
मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया
गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया ।
बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया।
हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था ।
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
दमन और दीव
गोवा
पुडुचेरी
राज्यों का समूह
राज्यों का फेडरेशन
राज्यों का कन्फेडरेशन
राज्यों का यूनियन
वर्ष 1999 में
वर्ष 2000 में
वर्ष 2001 में
वर्ष 2002 में
भारत के राष्ट्रपति को
प्रधानमंत्री को
संसद को
सर्वोच्च न्यायालय को
1950 में
1953 में
1956 में
1961 में
1956 में
1960 में
1962 में
1978 में
संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है।
इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा।
इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा।
इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुरः स्थापित नहीं किया जा सकता, जब तक इसे राज्य के विधान मंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है, जिसके क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है।
67 वां
69 वां
68 वां
70 वां
25 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश
28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश (जिसमें राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है )
24 राज्य एवं 6 संघीय प्रदेश
29 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश (जिसमें राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है )
1 नवंबर, 2000 को
9 नवंबर, 2000 को
10 नवंबर, 2000 को
1 जनवरी, 2000 को
संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम दो-तिहाई राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा ।
संसद में साधारण बहुमत द्वारा ।
संसद में दो-तिहाई बहुमत तथा कम से कम दो-तिहाई राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा।
उपर्युक्त में से कोई नहीं ।
नगालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश
मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, सिक्किम
अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, सिक्किम, मेघालय
सिक्किम, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय
किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर
किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर
किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर
एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा
राष्ट्रपति द्वारा
रक्षा मंत्री द्वारा
गृह मंत्री द्वारा
प्रधान मंत्री द्वारा
27
28
29
30
राजस्थान
आंध्र प्रदेश
मध्य प्रदेश
कर्नाटक
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