राज्य के कार्यपालिका शक्ति
राज्यपाल के कार्यालय के लिए शर्तें
राज्यपाल की पदावधि
राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
लोक सभा
राज्य सभा
विधानसभा
विधान परिषद
लोक सभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव
संबंधित राज्य की विधान सभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव
संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा
लोक सभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव
राज्यपाल
विधान सभा का अध्यक्ष
मुख्यमंत्री
उच्च न्यायालय
बिहार में
महाराष्ट्र में
राजस्थान में
कर्नाटक में
मुख्यमंत्री को
राज्यपाल को
उपाध्यक्ष को
भारत के राष्ट्रपति को
जम्मू एवं कश्मीर
मिजोरम
नगालैंड
गोवा
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
राज्य निर्वाचन आयोग
भारत का निर्वाचन आयोग
राज्य के राज्यपाल
विधानपालिका परिषद्
विधानपालिका समिति
राज्यपाल का कार्यालय
इनमें से कोई नहीं
किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा
संसद द्वारा
राज्य विधान सभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा
मंत्रिपरिषद् की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा
आंध्र प्रदेश
पश्चिम बंगाल
महाराष्ट्र
उत्तर प्रदेश
दोनों में से किसी भी सदन में
दोनों सदनों में परस्पर एक साथ
केवल विधान सभा में
केवल उच्च सदन में
संसद की संस्तुति के
राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के
भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति के
मंत्रियों की विशेष समिति की संस्तुति के
अनुच्छेद 170
अनुच्छेद 171
अनुच्छेद 172
अनुच्छेद 173
राज्यपाल
मुख्यमंत्री
राज्य वित्त सचिव
उपरोक्त में से कोई नहीं
एक वर्ष
छ: माह
तीन वर्ष
तीन माह
5
10
15
18
अनुच्छेद 170 में
अनुच्छेद 169 में
अनुच्छेद 168 में
अनुच्छेद 167 में
मुख्यमंत्री द्वारा
राज्यपाल द्वारा
मुख्य सचिव द्वारा
राज्य विधान सभा द्वारा
राज्य सभा
विधान सभा
लोक सभा
विधान परिषद्
राज्य के राज्यपाल द्वारा
राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा
राज्य के वित्त मंत्री द्वारा
उपर्युक्त में से कोई नहीं
महाराष्ट्र
बिहार
कर्नाटक
मध्य प्रदेश
अनुच्छेद 162
अनुच्छेद 164
अनुच्छेद 165
अनुच्छेद 167
अनुच्छेद 170
अनुच्छेद 176
अनुच्छेद 178
उपरोक्त में कोई नहीं
चार वर्ष
पांच वर्ष
छह वर्ष
सात वर्ष
इंदिरा गांधी
सुचेता कृपलानी
सरोजनी नायडू
जयललिता
किसी राज्य का विधानमंडल
संसद
राष्ट्रपति
उपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तर प्रदेश
बिहार
तमिलनाडु
दिल्ली
लोकसभा के एक प्रस्ताव द्वारा
राष्ट्रपति के एक कार्यकारी आदेश द्वारा
जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में छठें संशोधन द्वारा
राज्य सरकार द्वारा आर्टिकल 371 के अंतर्गत
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