अंग्रेजी
हिंदी
संस्कृत
उर्दू
अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा
2/3 बहुमत द्वारा
3/4 बहुमत द्वारा
अपने 1/3 सदस्यों के समर्थन द्वारा
22
20
18
17
अनुच्छेद 349
अनुच्छेद 350
अनुच्छेद 350-क
अनुच्छेद 351
उर्दू
नेपाली
कोंकणी
भोजपुरी
सिंधी, मणिपुरी, कोंकणी
कोंकणी, कश्मीरी, नेपाली
नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी
नेपाली, कोंकणी, असमिया
343
344
345
346
राज्य भाषायी अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य कर सकता है।
अंगिका अब संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित है।
हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है ।
बोडो संविधान की आठवीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है।
संविधान ( 90वां संशोधन) अधिनियम
संविधान ( 91वां संशोधन) अधिनियम
संविधान ( 92वां संशोधन) अधिनियम
संविधान ( ३वां संशोधन) अधिनियम
1950 में के. एम. मुंशी की अध्यक्षता में
1955 में बी. जी. खेर की अध्यक्षता में
1960 में एम. सी. छागला की अध्यक्षता में
1965 में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में
बिहार ने
छत्तीसगढ़ ने
उत्तर प्रदेश ने
उत्तराखंड ने
बंगाली
गुजराती
मराठी
तेलुगू
सामान्य बहुमत से
कम से कम 2/3 बहुमत से
कम से कम 3/4 बहुमत से
संशोधित नहीं किया जा सकता
ब्राहुई
कुई
परजी मि.
पेंगो
71वां वंधान संशोधन अधिनियम 1992
21वां वंधान संशोधन अधिनियम 1967
92वां वंधान संशोधन अधिनियम 2003
69वां वंधान संशोधन अधिनियम 1991
कोंकणी
सिंधी
मणिपुरी
संथाली
गुजराती
कश्मीरी
राजस्थानी
डोगरी
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