गोलकनाथ वाद 1967 में
केशवानन्द भारती वाद 1973 में
शंकरी प्रसाद वाद 1951 में
सज्जन सिंह वाद 1965 में
शोषण के विरुद्ध अधिकार
स्वतंत्रता का अधिकार
सांविधानिक उपचार का अधिकार
समता का अधिकार
सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र
सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य
सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्याय तंत्र
एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र
उन्निकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश
गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य
परमानंद कटारा बनाम भारत संघ
चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
37वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1975
38वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1975
44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1978
42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976
अनुच्छेद 19
अनुच्छेद 21
अनुच्छेद 25
अनुच्छेद 29
अनुच्छेद 12
अनुच्छेद 13
अनुच्छेद 14
अनुच्छेद 15
अनुच्छेद 14
अनुच्छेद 15
अनुच्छेद 16
अनुच्छेद 17
संवैधानिक अधिकार
मौलिक अधिकार
सांविधिक अधिकार
उपरोक्त सभी
1978 में संविधान के 44 वें संशोधन द्वारा
1982 में संविधान के 46 वें संशोधन द्वारा
1973 में संविधान के 31 वें संशोधन द्वारा
इनमें से कोई नहीं
भारत के सभी न्यायालयों को
संसद को
राष्ट्रपति को
सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को
कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता
प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं
राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं
आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते है
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार
संवैधानिक उपचारों का अधिकार
संपत्ति का अधिकार
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
अनुच्छेद 16
अनुच्छेद 15
अनुच्छेद 14
अनुच्छेद 13
संसद
राष्ट्रपति
सर्वोच्च न्यायालय
मंत्रिमंडल
अनुच्छेद 14
अनुच्छेद 15
अनुच्छेद 16
अनुच्छेद 17
समानता के अधिकार से
संपति के अधिकार से
धर्म की स्वतंत्रता से
अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से
केशवानंद भारती वाद
राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद
गोलकनाथ वाद
सज्जन कुमार वाद
किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है
किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिा छोड़ा जा सकता है
अपने अधीनस्थ न्यायालय से केस मंगा सकता है
किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है
अनुच्छेद 24
अनुच्छेद 25
अनुच्छेद 26
अनुच्छेद 27
राज्य के नीति निदेशक तत्व
मौलिक अधिकार
मौलिक कर्त्तव्य
उपरोक्त सभी
मूल संविधान का हिस्सा था
चौथे संविधान द्वारा जोड़े गए थे
संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे
42वें संशोधन द्वार जोड़े गए थे
विधि के समान संरक्षण का अधिकार
भेदभाव के विरुद्ध अधिकार
स्वतंत्रता का अधिकार
सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार
विदेश यात्रा का अधिकार
शरण पाने का अधिकार
एकांतता का अधिकार
सूचना प्राप्त करने का अधिकार
मैन्डमस
को-वारंटो
हैबियस कार्पस
सर्टिओरेरी
अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक
अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 19 तक
अनुच्छेद 17 से अनुच्छेद 20 तक
अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 21 तक
1 अप्रैल, 2010
1 अगस्त, 2010
1 अक्टूबर, 2010
1 दिसंबर, 2010
परमादेश
प्रतिषेध
अधिकार पृच्छा
उत्प्रेषण
केवल उच्च न्यायालय
केवल उच्चतम न्यायालय
उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों
जनपद न्यायालय तथा उनके ऊपर के सभी न्यायालय
संसद द्वारा
राष्ट्रपति द्वारा
उच्चतम न्यायालय द्वारा
चुनाव आयोग द्वारा
परमादेश
अधिकार-पृच्छा
बंदी - प्रत्यक्षीकरण
प्रतिषेध
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
शोषण के विरुद्ध अधिकार
सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार
समता का अधिकार
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
देश के किसी भाग में घूमने एवं बसने का अधिकार
संपत्ति अर्जित करने का अधिकार
संवैधानिक निराकरण का अधिकार
भारत के संविधान द्वारा
10 दिसंबर, 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा
संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा
उपर्युक्त सभी द्वारा
देश के किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार
व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार
भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार
वृत्ति या उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार
अनुच्छेद 14
अनुच्छेद 25
अनुच्छेद 29
अनुच्छेद 32
राष्ट्रपति
लोकसभा
सर्वोच्च न्यायालय
संसद
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
संपत्ति का अधिकार
समानता का अधिकार
संवैधानिक उपचार का अधिकार
अनुच्छेद 19
अनुच्छेद 17
अनुच्छेद 23
अनुच्छेद 24
परमाधिदेश
बन्दी प्रत्यक्षीकरण
अधिकार पृच्छा
उत्प्रेषण
सूचना का अधिकार
काम का अधिकार
शिक्षा का अधिकार
मकान का अधिकार
अनुच्छेद 19
अनुच्छेद 22
अनुच्छेद 21
अनुच्छेद 20
अनुच्छेद 15
अनुच्छेद 17
अनुच्छेद 21
अनुच्छेद 22
1971 में
1976 में
1979 में
1981 में
1 माह के लिए
3 माह के लिए
6 माह के लिए
9 माह के लिए
11
16
21
26
अनुच्छेद 20 (3) में
अनुच्छेद 21 में
अनुच्छेद 22 में
अनुच्छेद 74 में
परमादेश
बंदी प्रत्यक्षीकरण
उत्प्रेषण
प्रतिषेध
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