गिरीश चंद्र मुर्मू
राधाकृष्ण माथुर
सत्यपाल मलिक
एन.एन. वोहरा
155
156
212
213
प्रधानमंत्री द्वारा
भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा
राष्ट्रपति द्वारा
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा
राज्यपाल की व्यक्त इच्छानुसार
राष्ट्रपति के निर्णयानुसार
गृह मंत्रालय के निर्णयानुसार
इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करें।
भारत का राष्ट्रपति
सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
संबंधित राज्य के निवर्तमान राज्यपाल
राष्ट्रपति द्वारा
राज्य की विधायिका द्वारा
राज्य के मंत्रियों की काउन्सिल द्वारा
उपर्युक्त में से किसी से नहीं
153 के तहत होती है
154 के तहत होती है
155 के तहत होती है
156 के तहत होती है
मुख्यमंत्री
सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग
(a) एवं (b) दोनों
(a) एवं (b) दोनों में से कोई नहीं
प्रधानमंत्री
राष्ट्रपति
विधान सभा
मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री
राज्यपाल
मुख्यमंत्री का सचिव
मुख्य सचिव
वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है ।
वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है।
वह पांच वर्ष तक पद पर रहता है ।
यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाये जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
लोक सभा के अध्यक्ष
भारत के राष्ट्रपति
जम्मू एवं कश्मीर का मुख्यमंत्री
जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
भारत का प्रधानमंत्री
भारत का राष्ट्रपति
कंसॉलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से
कंसॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से
कंटिंजेंसी फंड ऑफ स्टेट से
(a) और (b) दोनों द्वारा
भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में दो या दो से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता।
भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।
भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है।
विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्यक्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपरा. ज्यपाल द्वारा, बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है।
राज्यपाल
निर्वाचन आयुक्त
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश
लोकसभा अध्यक्ष
सरोजिनी नायडू
सुचेता कृपलानी
इंदिरा गांधी
विजय लक्ष्मी पंडित
वह राज्य की विधायिका का अंग होता है।
वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है।
वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है।
उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं है।
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