General Competition | Indian Polity | मौलिक कर्तव्य

विश्व के अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में मौलिक कर्तव्य संबंधी प्रावधान वहाँ के संविधान में नहीं है। जैसे- अमेरिका के संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं है। वही साम्यवादी विचार धाराओं वाले देशों के संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल है। जैसे- रूस के संविधान में ।

General Competition | Indian Polity | मौलिक कर्तव्य

General Competition | Indian Polity | मौलिक कर्तव्य

  • विश्व के अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में मौलिक कर्तव्य संबंधी प्रावधान वहाँ के संविधान में नहीं है। जैसे- अमेरिका के संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं है। वही साम्यवादी विचार धाराओं वाले देशों के संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल है। जैसे- रूस के संविधान में ।
  • भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था । भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य संबंधी प्रावधान रूस के संविधान से लिए गए है ।
  • 1975 ई0 में इन्दिरा गाँधी की सरकार ने जब आपातकाल लागू किया तो लोगों के कुछ कर्तव्य होना चाहिए इसको लेकर सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक 12 सदस्यीय कमिटि का गठन किया जिसे स्वर्ण सिंह कमिटि कहा गया। इस कमिटि ने 8 मौलिक कर्तव्य शामिल करने की सिफारिस किया ।
  • इन्दिरा गाँधी की सरकार ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने के लिए 42वाँ संविधान संसोधन 1976 में किया। इसके तहत भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किये गयें। बाद के दिनों में 86वाँ संविधान संसोधन 2002 के तहत 11वाँ मौलिक कर्तव्य को शामिल किया ।

भारतीय संविधान के अंतर्गत कुल 11 मौलिक कर्तव्य निम् है।

  1. संविधान का पालन करें तथा उसके आर्दशों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।
  2. स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आर्दशों को हृदय में संजोए रखें।
  3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें।
  4. राष्ट्र की रक्षा करें और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
  5. भारत के सभी लोगों में समरसता और मातृत्व की भावना का विकास करें जो धर्म, भाषा और क्षेत्र या वर्ग पर - आधारित सभी भेदभाव से परे हो तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्री समान के विरूद्ध हो ।
  6. समाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें ।
  7. प्राकृतिक पर्यावरण को जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा और उसका संवर्द्धन करें तथा. प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखें।
  8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान तथा सुधार की भावना का विकास करें।
  9. सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें तथा हिंसा से दूर रहें।
  10. व्यक्ति और सामुहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सत्त प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई उँचाइयों को छू सके। 
  11. 6 से 14 वर्ष के बच्चे के माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षक, उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें ।
  • मौलिक कर्तव्य को लागू करने के लिए 1999 ई0 में 'वर्मा' समिति का गठन किया।
  • 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के अभिवादन को अनिवार्य बना दिया, लेकिन 2018 ई0 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को बदलते हुए यह कहा कि सिनेमाघरों में राष्ट्रगान का अभिवादन अनिवार्य नहीं है।
  • मौलिक कर्तव्य की चर्चा भारतीय संविधान के भाग - 4 ( क ) के अंतर्गत अनुच्छेद 51 (क) में है।
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